भड़काऊ भाषण में आजम को वायस सैंपल देने का निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ व आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया है।
इससे पूर्व एमपी/एमएलए कोर्ट रामपुर ने आजम खान को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया था। जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी यह मांग नामंजूर करते हुए आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने आजम खान की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। 2007 के विस चुनाव के दौरान आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था।


Author: fastblitz24



