**जौनपुर:** अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो उमेश कुमार की अदालत ने एक वर्ष पूर्व एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र की रहने वाली वादी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 13 दिसंबर 2023 को बकरी चराने के लिए खेत में गई थी, जहाँ उसके गाँव के रहने वाले राकेश यादव ने उसे पकड़कर मारा-पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके ऊपर पेशाब कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पीड़िता ने भी अपने बयान में बताया कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके मुँह में पेशाब कर दिया था।
शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय और कमलेश कुमार राय द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी राकेश यादव को भारतीय दंड संहिता (भादंवि) की धारा 376 के तहत दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,00,500 के अर्थदंड से दंडित किया।