Fastblitz 24

बेटियों की शादी के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

जौनपुर
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। इच्छुक और पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत पात्रता की शर्तें निम्नवत हैं:
1. आय सीमा:
– शहरी क्षेत्र: वार्षिक आय ₹56,460 से अधिक न हो।
– ग्रामीण क्षेत्र: वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक न हो।
2. वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा, और विकलांग पेंशन पाने वाले आवेदकों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का कमांक अंकित करना अनिवार्य है।
4. विवाह के समय पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
5. पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाएं या विकलांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।

आवेदन के लिए आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके तहत पात्र परिवारों को शादी के खर्चों में मदद मिलेगी।

यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त करने और बेटियों की शादी में आने वाली चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी पात्र परिवारों से योजना का लाभ लेने और समय रहते आवेदन करने की अपील की है।

fastblitz24
Author: fastblitz24

Spread the love