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उच्च न्यायालय ने की चौकी प्रभारी कंचन पांडेय के कार्यों की सराहना

जौनपुरकोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला शंकर मंडी निवासी अनूप कुमार कश्यप ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हैवियस कार्पस में रिट संख्या 120/25 दाखिल किया था कि उसकी पत्नी को उसके मायके वालों ने प्रेम विवाह दूसरे धर्म में करने के कारण घर में कैद कर लिया था।

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⊆      इस संबंध में उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जांच आख्या मांगी। पुलिस अधीक्षक ने इस जांच को कोतवाली पुलिस को दिया, जिस पर शंकर मंडी चौकी प्रभारी कंचन पांडेय को यह जांच जब मिली तो उन्होंने इसकी जांच करते हुए सुल्तानपुर जनपद में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में पड़ने वाले साजमा बानो के घर जा पहुंची।

जब चौकी प्रभारी लड़की से मिली तो उसने उन्हें बताया कि मायके वाले उसकी शादी स्वजाति में करने का दबाव बना रहे हैं और यह धमकी दे रहे हैं कि अगर उनका कहना नहीं मानोगी तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। उसी समय साजमा को अपने साथ लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पेश कर दिया, जहां उसका बयान हैवियस कार्पस में कराया गया।

बयान के बाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वह अपनी स्वेच्छा से जहां जाना चाहे वहां पहुंचा दिया जाए। इस समय मौजूद रहे पति अनूप कुमार कश्यप के साथ चली गई।

चौकी प्रभारी के कार्य से उच्च न्यायालय इतना प्रभावित हुई कि हमने जांच के लिए लिखा था, लेकिन लड़की की जान बचाते हुए चौकी प्रभारी ने न्यायालय में लाकर प्रस्तुत कर दिया। यह एक सराहनीय कार्य है। न्यायालय ने डीआईजी वाराणसी को पत्र लिखा है कि चौकी प्रभारी के इस सराहनीय कार्य को उनके सर्विस बुक में अंकित किया जाए।

 

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Author: fastblitz24

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