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शाहगंज विधायक और उनके पूर्व सांसद पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

जमीनी विवाद के मामले में कई सम्मन और जमानती वारंट नज़र अंदाज़ करने का आरोप

 

             जौनपुर। जमीनी विवाद के एक मामले में न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह और उनके विधायक पुत्र रमेश सिंह और दुर्गेश सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आरोपियों को कई बार समन भेजा। आरोपी या तो घर पर नहीं मिले या घर वालों ने समन लेने से इनकार कर दिया। 17 फरवरी 2025 को जमानती वारंट भी वापस आ गया। कोर्ट का मानना है कि आरोपी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के ओलंदगंज का है। अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है। उनके पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 14 अगस्त 2006 को मोहिनी श्रीवास्तव से मकान नंबर 89/1 खरीदा था। आरोपियों ने मकान के पास 2100 वर्ग फीट जमीन खरीदी थी। उन्होंने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाकर शिकायतकर्ता के मकान को भी शामिल कर 3400 वर्ग फीट का बैनामा लक्ष्य गुप्ता के नाम कर दिया.

 

 

29 मई 2021 को आरोपी हरिवंश सिंह, रमेश और दुर्गेश हथियारबंद लोगों के साथ जेसीबी मशीन लेकर आए। उन्होंने वादी का मकान गिरा दिया और करीब दस लाख का सामान ट्रैक्टर से ले गए। थाना और पुलिस अधीक्षक को शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने गवाहों रमाशंकर और राहुल के बयान के आधार पर प्रथम दृष्टया जालसाजी का मामला पाया है। अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।

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Author: fastblitz24

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