Fastblitz 24

नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में मदरसा शिक्षक को 187 साल की सजा

केरलकेरल के कन्नूर जिले में एक मदरसा शिक्षक को कोविड-19 महामारी के दौरान 16 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 187 साल जेल की सजा सुनाई गई है। तलिपरम्बा कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

दोषी मोहम्मद रफी, जो अलकोड़े का निवासी है, पर 9 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 2020 और 2021 के बीच हुई। रफी ने कथित तौर पर लड़की को अंगूठी दिखाकर उसका विश्वास जीता और फिर उसके साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया। मामला पझायंगडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

अदालत ने पाया कि रफ़ी बार-बार अपराध करता रहा है। उस पर पहले भी वलपट्टनम पुलिस स्टेशन में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। जब उसने नया अपराध किया, तब वह जमानत पर बाहर था।

इसी साल फरवरी में, बेंगलुरु के हेगड़े नगर में एक मदरसे में 11 वर्षीय लड़की के साथ मारपीट की गई थी। 16 फरवरी के सीसीटीवी फुटेज में हॉस्टल इंचार्ज के बेटे मोहम्मद हसन को बच्ची को लात मारते और धारदार हथियार से मारते हुए दिखाया गया था, क्योंकि कथित तौर पर बच्ची ने चावल गिरा दिया था और दूसरी लड़कियों से उसका झगड़ा हो गया था। हसन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

fastblitz24
Author: fastblitz24

Spread the love

यह भी पढ़ें

टॉप स्टोरीज