जौनपुर – एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में, जौनपुर की अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी युवक को 20 साल कैद की सज़ा और ₹50,000 का भारी जुर्माना लगाया है। यह घटना पवारा थाना क्षेत्र में 21 अप्रैल 2022 को हुई थी।

क्या थी घटना?


अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के पिता ने पवारा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 21 अप्रैल 2022 की रात वह अपने बेटे का इलाज कराने के लिए मछलीशहर गए थे। उनकी 14 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। जब वे वापस लौटे तो बेटी रो रही थी। पूछने पर बेटी ने बताया कि पास के स्कूल में काम करने वाला मजदूर अंकित कुमार, जो कि बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला है, उसे जबरन मुंह दबाकर एक पुलिया के नीचे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे। हालांकि, सरकारी अधिवक्ताओं राजेश उपाध्याय और कमलेश राय ने केस को मजबूती से लड़ा। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को अदालत के सामने पेश किया, जिससे दुष्कर्म की पुष्टि हुई। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों का गहन विश्लेषण करने के बाद, अदालत ने आरोपी अंकित कुमार को दोषी करार दिया।अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और ₹50,000 के अर्थदंड की सज़ा सुनाई। इस फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जो ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देता है।
Author: fastblitz24



