जौनपुर। नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसे बहला फुसला कर भगाने व अवैध संबंध के लिए विवश करने के मामले में न्यायलय ने एक युवक को पांच साल की कारावास के साथ साथ 16 हजार रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले को लेकर मंगलवार के दिन अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने थाना कोतवाली क्षेत्र के परमानतपुर निवासी प्रदीप सरोज पुत्र सुनील सरोज को दोषी सिद्ध करते हुये वर्ष की कारावास व 16 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

Author: fastblitz24



