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हाईकोर्ट के आदेश को 11 माह बीते, न वसूला जुर्माना, न हटाया गया अतिक्रमण

जौनपुर। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद तहसील प्रशासन अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। तहसीलदार द्वारा 11 महीने पहले अतिक्रमण हटाने और अवैध कब्जाधारियों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस लापरवाही के चलते अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ गया है और वे अब शिकायतकर्ता की ही भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध करने पर उसे धमकी भी दी जा रही है।

मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के छाछो गांव निवासी दयाशंकर शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। कोर्ट के आदेश के बाद 28 मार्च 2024 को तत्कालीन तहसीलदार और सहायक कलेक्टर प्रथम अजीत कुमार ने अतिक्रमण हटाने और जुर्माना वसूली का आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार, छाछो गांव के कुछ लोगों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई और जुर्माना वसूली की जिम्मेदारी राजस्व निरीक्षक को सौंपी गई थी।

आरोप है कि अतिक्रमणकारियों ने मुख्य मार्ग पर पक्का मकान और बाउंड्रीवाल बनाकर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके कारण न सिर्फ आवागमन बाधित हो रहा है, बल्कि शिकायतकर्ता को लगातार परेशान किया जा रहा है। कई बार तहसील प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

पीड़ित का कहना है कि 22 फरवरी की रात अतिक्रमणकारियों ने मुख्य मार्ग से सटी उसकी भूमि पर अवैध कब्जा करने के इरादे से निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस पर उसने तुरंत तहसील में शिकायत दर्ज कराई। अब सवाल यह उठता है कि जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी तहसील प्रशासन कार्रवाई करने में टालमटोल कर रहा है, तो आखिर न्याय कब मिलेगा? पीड़ित को अब भी उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले में सख्त कदम उठाएगा।

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Author: fastblitz24

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