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मासूम की गवाही पर पिता को उम्रकैद, मां को छत से धक्का देने का आरोप

कानपुर: कानपुर की एक अदालत ने 6 साल की मासूम बेटी की गवाही के आधार पर दहेज हत्या के मामले में पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मासूम बच्ची ने कोर्ट में बताया कि उसके पिता ने शराब पीकर उसकी मां को छत से धक्का दे दिया था

चौबेपुर के खुजकीपुर निवासी कुशल तिवारी का विवाह 16 फरवरी 2017 को राकेश त्रिवेदी की बेटी वंदना से हुआ था। 29 जून 2022 को वंदना की मौत हो गई थी। राकेश ने पनकी थाने में कुशल के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि कुशल दहेज के लिए वंदना को प्रताड़ित करता था

वंदना की 6 साल की बेटी ने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा, “पापा रात को दारू पीकर आए। छत पर बैठकर फिर से दारू पी और मम्मी से झगड़ा किया। इसके बाद मम्मी को छत से नीचे धक्का दे दिया। मम्मी जमीन पर गिरने के बाद मर गईं।”

अपर जिला जज प्रथम सुदामा प्रसाद ने मासूम की गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर कुशल को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

कुशल ने अपने बचाव में मकान मालिक उमाकांत अग्रिहोत्री को कोर्ट में पेश किया था। उमाकांत ने गवाही में कहा था कि घटना के समय वह सो रहे थे। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे तो कुशल वंदना को उठाकर ले जा रहा था। कोर्ट ने माना कि उमाकांत को घटना की जानकारी कुशल ने दी थी, उन्होंने खुद घटना नहीं देखी थी।

कुशल ने कोर्ट में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बताई थी, लेकिन साथ ही कहा था कि वह 21 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता था और 3500 रुपये किराया देता था। कोर्ट ने कुशल के विरोधाभासी बयानों को झूठा करार दिया।

घटना जून 2022 में हुई थी। रिपोर्ट दर्ज होते ही कुशल को गिरफ्तार कर लिया गया था। विवेचक ने सितंबर 2022 में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने ढाई साल में सुनवाई पूरी कर फैसला सुना दिया।

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Author: fastblitz24

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