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होटल वाले अब नहीं कर सकेंगे मनमानी वसूली

होटलों में सेवा शुल्क लेने पर जुर्माना


नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि होटलों में जबरन सेवा शुल्क लिया गया।

उपभोक्ता, खाद्यय एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि न्यायालय ने निर्देश दिया है कि लागत का भुगतान भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग को किया जाएगा। न्यायालय ने देखा कि रेस्तरां संघ 12 अप्रैल, 2023 के आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उत्तरदाताओं को उचित रूप से सेवा दिए बिना हलफनामा दायर किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सुनवाई उच्च न्यायालय के समक्ष आगे न बढ़े।

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Author: fastblitz24

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