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परित्यक्ता महिला को उपनिरीक्षक ने दी धमकी

 

 

भरण पोषण की राशि वसूली का मामला 

 

सुइथाकलासरपतहां थाना क्षेत्र के छीतमपट्टी गांव में पीड़ित परित्यक्ता महिला को उपनिरीक्षक द्वारा धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता महिला के विवाह के उपरांत उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी रचा ली,पीड़िता एक बेटी की माँ है उसके द्वारा जब दूसरी शादी का मौखिक विरोध किया गया तो पति के साथ उसके परिवार वाले भी उसे घर से बाहर निकाल दिये,पीड़िता मामले में थक हारकर न्याय के लिए दीवानी न्यायालय में वाद दाखिल किया।न्यायालय में वर्षों से मुकदमा चल रहा है,जिसमें न्यायालय द्वारा विवाहिता को घर में रहने के लिए कमरा देने और पति द्वारा प्रति माह भरण पोषण हेतु निश्चित धनराशि देने का आदेश जारी किया गया, कथित तौर पर आरोपित पति घर से बाहर रहने लगा और उसके द्वारा परित्यक्ता पत्नी को भरण-पोषण की राशि नहीं दी गई।पीड़िता किसी तरह अपनी पुत्री के साथ गुजर बसर कर रही है,जबकि आरोपित पति द्वारा भरण-पोषण की धनराशि 6लाख 18 हजार दी जानी है।पीड़िता ने बताया कि 23दिसम्बर तक उक्त धनराशि की वसूली का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है।न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में हद तो तब हो गई जब थाने पर तैनात उपनिरीक्षक इस्त्याक अहमद परित्यक्ता महिला को न्याय दिलाने के बजाय उसके पास पहुंचकर पीड़िता को हीं धमकाने लगे और उसे अभाव और तंगहाली में जीवन जीने का उपदेश देने लगे,साथ हीं अपने द्वारा बोलकर लिखाये गये कागज पर जबरन पीड़िता के हस्ताक्षर करवाये,फिलहाल न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई आज होनी है। उपनिरीक्षक की कार्यप्रणाली की चर्चा जोरों पर है। मामले में उपनिरीक्षक का कहना है कि वाद से सम्बन्धित कागज न्यायालय में दाखिल करने हेतु पीड़िता से हस्ताक्षर कराया गया है।

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Author: fastblitz24

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