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जरूरी हेलमेट अब बनेगा मजबूरी

 

 

 

 27 जनवरी से किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेल्मेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल

 

जौनपुर: जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने अवगत कराया कि 27 जनवरी 2025 से जिले में स्थित किसी भी पेट्रोल पंप पर हेल्मेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।  

 

(निर्देश और रणनीति

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” रणनीति लागू करने की अपेक्षा की गई है। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए उठाया गया है। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 और उ.प्र. मोटर यान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। )

 

*कानूनी प्रावधान:*

इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1998 की धारा 177 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी 7 दिनों में अपने पंपों पर “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे, ताकि यह संदेश जन-जन तक पहुंच सके।

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Author: fastblitz24

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