जौनपुर: श्रावण मास के सोमवार के अवसर पर कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन तथा जौनपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, जाम-मुक्त व दुर्घटना-रहित बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष डायवर्जन प्लान जारी किया है।
यातायात पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, शहर क्षेत्र में 2 अगस्त 2026 (रविवार) प्रातः 10:00 बजे से 4 अगस्त 2026 (मंगलवार) प्रातः 08:00 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जरूरी छूट: आवश्यक वस्तुओं से संबंधित वाहन जैसे गैस, डीजल, पेट्रोल और मेडिकल सप्लाई वाले वाहनों को इस नो-एंट्री व्यवस्था से मुक्त रखा गया है।
इन 7 मुख्य स्थानों पर रहेगा भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
शहर के मुख्य प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग कर भारी वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा:
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पचहटिया तिराहा: पचहटिया तिराहा से शहर क्षेत्र की ओर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा।
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प्रसाद तिराहा: प्रसाद तिराहा से शहर में आने वाले भारी वाहनों पर रोक रहेगी।
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शिवापार हाईवे अंडर पास: हाईवे अंडर पास से शहर की ओर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
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अलीगंज/पकड़ी हाईवे तिराहा: पकड़ी हाईवे तिराहा से शहर क्षेत्र में भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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जगदीशपुर चौराहा: जगदीशपुर चौराहे से शहर की तरफ भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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चाँदपुर हाईवे अंडर पास: इस मार्ग से भी शहर में भारी वाहनों के आने पर रोक रहेगी।
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कुत्तुपुर तिराहा: कुत्तुपुर तिराहे से शहर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए निर्धारित रूट प्लान का पालन करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।




