जौनपुर।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश पर लाइनबाजार थाने में आबकारी विभाग के एक निरीक्षक और एक सिपाही के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी एवं अन्य गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह पूरा मामला एक शराब दुकान संचालक से कथित रूप से विभागीय व आकस्मिक खर्च के नाम पर अवैध धन मांगने से जुड़ा है।
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लाइनबाजार थाना क्षेत्र के हुसेनाबाद निवासी राकेश कुमार सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़ित के अनुसार, उनकी पत्नी चौरी बाजार क्षेत्र में देशी शराब की दुकान संचालित करती हैं। आरोप है कि 24 अगस्त 2024 को आबकारी विभाग के सिपाही शुजाउद्दीन ने उन्हें फोन किया और विभाग में आकस्मिक खर्च आने की बात कहकर धनराशि की मांग की।पीड़ित का आरोप है कि बाद में सिपाही ने उनकी बातचीत आबकारी निरीक्षक आदित्य सिंह से कराई। प्रार्थना पत्र के अनुसार, निरीक्षक ने कथित रूप से कहा कि विभागीय खर्च के लिए सभी दुकानों से पैसे लिए जा रहे हैं और उनके हिस्से में 1800 रुपये आते हैं।शिकायतकर्ता राकेश कुमार सिंह का आरोप है कि धनराशि देने से मना करने पर उनकी पत्नी की दुकान को सीज कराने और उनके खिलाफ फर्जी कार्रवाई कराने की धमकी दी गई। इस धमकी से डरकर उन्होंने संबंधित कार्यालय पहुंचकर 1800 रुपये दे दिए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि इसके बाद भी समय-समय पर अन्य मदों के नाम पर उनसे धन की मांग की जाती रही।
Author: fastblitz24

