जौनपुर। अब जिले में बेसमेंट में चल रहे अस्पतालों और नर्सिंग होम संचालकों पर प्रशासन का शिकंजा कसने वाला है। बिना निर्धारित मानक पूरे किए मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे अस्पताल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है।

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. लक्ष्मी सिंह ने जिले के सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि 29 अक्टूबर तक किसी भी हाल में बेसमेंट में संचालन पूरी तरह बंद करें और इस संबंध में नोटरीकृत शपथ पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा करें।


सीएमओ ने चेतावनी दी है कि अगर जांच के दौरान या किसी भी शिकायत पर यह पाया गया कि अस्पताल, क्लीनिक या नर्सिंग होम बेसमेंट में चल रहा है, तो बिना किसी सुनवाई के उसे तत्काल सील कर दिया जाएगा। साथ ही संस्थान का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर संबंधित संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा और संरचनात्मक मानकों का पालन किए बिना कोई भी अस्पताल या नर्सिंग होम नहीं चल सकता। ऐसे संस्थान न केवल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि मरीजों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं।
प्रशासन के इस निर्देश के बाद जिले के छोटे-बड़े सभी निजी अस्पतालों और क्लीनिक संचालकों में भारी हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कई संस्थान अपने बेसमेंट को खाली कराने में जुट गए हैं। डीएम और सीएमओ की इस संयुक्त सख्ती से यह संदेश साफ है कि अब स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और अव्यवस्था किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Author: fastblitz24



