‘कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कुर्क होगी संपत्ति!’
सुजानगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई,
धारा 420 के फरार आरोपी के घर चस्पा किया धारा 82 का नोटिस, गांव में मचा हड़कंप।
जौनपुर।

कानून की आंखों में धूल झोंककर लंबे समय से फरार चल रहे जालसाज श्रीकांत पाण्डेय पर अब पुलिस ने शिकंजा पूरी तरह कस दिया है। माननीय न्यायालय सिविल जज (जू०डी०) जौनपुर के कड़े रुख के बाद, थाना सुजानगंज पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्त के खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत सख्त मुनादी और नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है।


गांव में बजा ढोल, लाउडस्पीकर पर दी गई चेतावनी
थानाध्यक्ष अमित कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में भारी पुलिस बल जब कुन्दहा गांव पहुंचा, तो पूरे इलाके में खलबली मच गई। पुलिस टीम ने आरोपी श्रीकांत पाण्डेय (पुत्र स्व० शीतला प्रसाद पाण्डेय) के निवास स्थान पर जाकर पहले कोर्ट का उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया। इसके बाद पूरे गांव में ढोल-नगाड़े बजवाकर लाउडस्पीकर से मुनादी कराई गई कि यदि आरोपी तय समय के भीतर कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, तो उसकी पूरी संपत्ति कुर्क (जब्त) कर ली जाएगी।
केस फाइल: 419/420 का है पूरा मामला
जालसाजी और धोखाधड़ी के इस मामले की पूरी कुंडली इस प्रकार है:
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विवरण |
मामला |
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मुकदमा संख्या |
5847/20 (स्टेट बनाम श्रीकांत पाण्डेय) |
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धाराएं |
419/420 भारतीय दंड संहिता (IPC) |
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संबंधित थाना |
सुजानगंज, जनपद जौनपुर |
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फरार आरोपी |
श्रीकांत पाण्डेय, निवासी- कुन्दहा |
अब सीधे कुर्की की तैयारी
थानाध्यक्ष अमित कुमार पाण्डेय ने सख्त लहजे में कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अगर आरोपी ने अब भी सरेंडर नहीं किया, तो पुलिस अगली कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए कोर्ट से धारा 83 का आदेश लेगी।
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम:
- थानाध्यक्ष अमित कुमार पाण्डेय व उनकी पूरी टीम, थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर।
Author: fastblitz24


