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दो पासपोर्ट और दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की जेल

 

पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज दो पासपोर्ट और दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की जेल की सजा जुनाई है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने अब्दुला आजम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अब्दुल्ला को यह तीसरी सजा है.

इससे पहले, बर्थ सर्टिफिकेट और दो पैन कार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला को 7-7 की सजा हो चुकी है. फिलहाल आजम खान और अब्दुल्ला आजम (दोनों बाप-बेटे) अभी अभी रामपुर जेल में बंद हैं. बता दें, दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम पर चल रहा यह केस काफी लंबे वक्त से सुर्खियों में बना हुआ था, जिसपर आज फैसला आ गया. अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने दो अलग-अलग जन्मतिथियों पर दो पासपोर्ट बनवाए थे.

इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेनाने सिविल लाइंस कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि अब्दुल्ला ने ‘कूटरचित और असत्य दस्तावेजों’ का उपयोग कर पासपोर्ट प्राप्त किया और उसका इस्तेमाल भी किया. पुलिस जांच में सामने आया कि अब्दुल्ला आजम के एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 अंकित है.

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Author: fastblitz24

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