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घर में घुसकर जानलेवा हमला: तीन आरोपियों की जमानत रद्द

पतहना गांव में पुरानी रंजिश पर टूटे दबंग, परिवार को मरणासन्न कर सीसीटीवी से लेकर गाड़ियां तक कर दीं चकनाचूर

जौनपुर। सरायख्वाजा थानान्तर्गत पतहना गांव में तीन सप्ताह पूर्व घर में घुसकर की गई मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी। निर्णय के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।
पतहना गांव में तीन मार्च को पुरानी रंजिश को लेकर एक दर्जन दबंगों ने गाली-गलौज करते हुए एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया था। आरोप है कि हमलावरों ने धारदार हथियार, राड और सरिया से महेंद्र यादव, जयप्रकाश, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार, सुषमा प्रीतम, निर्मला और उर्मिला को बुरी तरह पीटकर मरणासन्न कर दिया। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया।

हमलावरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, बाहर खड़ी चार पहिया वाहन और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर दी, साथ ही दरवाजे व खिड़कियां भी तोड़ डालीं। घटना के बाद पुलिस ने मामले में नामजद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट अशोक यादव पनियरिया ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने प्रकरण में आरोपी पन्नालाल, विशाल कुमार तथा निलेश निवासी पतहना के विरुद्ध गंभीर धाराओं तथा साक्ष्यों को देखते हुए उनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी। एडवोकेट अशोक यादव ने बताया कि अब आरोपियों को जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी।

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Author: fastblitz24

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