जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट डाॅ दिनेश चंद्र ने के आदेश पर आने वाले होली के त्यौहार पर जिले में सभी प्रकार के मादक पदार्थो की दुकानें शाम के चार बजे तक बंद रहेंगी। अवगत कराया गया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम.1910 की धारा.59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए होली पर्व के अवसर पर कानून.व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जिले की समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, माडल शाप, भांग, ताडी, एफएल, बीसीएल आदि मादक पदार्थों की दुकान होली के दिन चार बजे तक बन्द रखने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार अनुज्ञापनों को बन्द रखने के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नही होगा।

Author: fastblitz24



