
ग्रीन क्रैकर्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली. में लोगों की दिवाली ग्रीन क्रैकर्स के साथ मनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स बैन करने के अपने आदेश में बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन क्रैकर्स जलाने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक के बीच पटाखे छोड़े जा सकेंगे।


सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 17 अक्टूबर से ग्रीन पटाखे सरकार द्वारा चिह्नित कुछ खास जगहों पर ही बेचे जा सकते हैं। केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही चलाए जाएंगे और इनके बाहर से आयात पर पूरी तरह से रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले का लाइसेंस रद्द किया जाएगा और जुर्माना लेगा। वहीं दिल्ली के सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी। कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
Author: fastblitz24



