जौनपुर। न्यायलय ने पाक्सो एक्ट के मामले में युवक को दस साल की कठोर कारावास की सजा और पांच हजार रूपयें के अर्थदंड से दडिंत किया है। एएसजे स्पेशल पाक्सो द्वितीय ने पाक्सो एक्ट के मामले में नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अहमदखां मंडी निवासी युवक मंसूर अली पुत्र स्व सुफियान दोषी सिद्ध करते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास व पांच हजार रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Author: fastblitz24



