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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष की कठोर कारावास

 

जौनपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो क्ट ;अनन्य ने एक किशोर अपचारी पुत्र धरमू निवासी आरा थाना गौराबादशाहपुर को दोषी सिद्ध करते हुये उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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Author: fastblitz24

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