जौनपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो क्ट ;अनन्य ने एक किशोर अपचारी पुत्र धरमू निवासी आरा थाना गौराबादशाहपुर को दोषी सिद्ध करते हुये उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

Author: fastblitz24



